Mukhamantri Kalyani Pension Yojana : भारत में आज कहीं ऐसी महिला है जिनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है इसमें विधवा महिलाएं और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं जिनको कई सारी आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) सरकार ने खास कदम उठाया है एक खास योजना को शुरू किया है जिसका नाम मुख्यमंत्री कल्याणी योजना ( Mukhamantri Kalyani Pension Yojana ) है।
Mukhamantri Kalyani Pension Yojana
मध्य प्रदेश की योजना के माध्यम से विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए हर महीने पेंशन का इंतजाम किया जाएगा जगह जिसे वह अपने जीवन की जरूरत को पूरा कर सके।
सरकार की इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने ₹600 की पेंशन दी जाएगी जो उनके सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए ₹2,00,000 तक की सहायता राशि भी दी जाती है।
Mukhamantri Kalyani Pension Yojana
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना को लागू करते हुए पेंशन की राशि को ₹500 से बढ़कर ₹600 कर दिया गया है जिससे महिलाओं को आर्थिक स्थिति में सहायता मिलेगी इस योजना का विधवा महिलाएं और उसके परिवार के और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के काबिल हो सकती हैं।
मुख्यमंत्री कल्याणी योजना ( Mukhamantri Kalyani Pension Yojana ) का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो इसके पात्र है। इस योजना में लाभ लेने के लिए महिला मध्य प्रदेश के निवासी होना चाहिए इसके साथ ही महिला विधवा या तलाकशुदा होनी चाहिए जिनकी आय 1 लाख से कम होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ 18 वर्ष 60 वर्ष के बीच की आयु वाली महिलाओं को दिया जाएगा सरकारी नौकरी वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
ऐसे होगा आवेदन
मुख्यमंत्री कल्याणी योजना ( Mukhamantri Kalyani Pension Yojana ) के लिए आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है। इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने क्षेत्र के जनपद पंचायत या नगर पालिका में जाना होगा।
वहां पर इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी होगी वहां के द्वारा आपको एक फॉर्म मिलेगा उसे फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी सही-सही दर्ज करनी होगी।
इसके साथ ही कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र के साथ-साथ पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र विवाह प्रमाण पत्र जैसे कई सारे दस्तावेजों को उसे फॉर्म के साथ अटैच करना होगा और कार्यालय में जमा करना होगा। इस प्रकार आप मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) की इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
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