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EPS का पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं? जानिए क्या है EPFO का नियम

EPS का पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं? : कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में आपका पैसा दो तरह की योजनाओं में जमा होता है। पहला है प्रोविडेंट फंड (EPF) और दूसरा है कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees’ Pension Scheme ) में । कर्मचारी के मूल वेतन का 12% उसके वेतन से काटा जाता है और इतना ही अंशदान कंपनी की ओर से दिया जाता है।

EPS का पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं?

कर्मचारी का पूरा 12% EPF में जमा होता है। वहीं, कंपनी का हिस्सा दो हिस्सों में डाला जाता है। पहला 3 । 67% EPF में और बाकी 8 । 33% कर्मचारी पेंशन योजना ( EPS Pension Scheme ) में जमा होता है।

EPFO के नियमों के मुताबिक, बच्चे की शादी, उच्च शिक्षा और घर खरीदने के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है। सदस्य नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद ही 75 प्रतिशत पैसा निकाल सकते हैं और 2 महीने बाद बचा हुआ 25 प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। पहले नौकरी छोड़ने या बेरोजगार होने की स्थिति में दो महीने बाद ही PF निकाला जा सकता था।

Pension के लिए अलग-अलग नियम हैं

अगर आप EPF की रकम निकालना चाहते हैं, तो आप अपने खाते में जमा रकम कभी भी निकाल सकते हैं । चाहे आपकी नौकरी 6 महीने की हो या 10 साल की । लेकिन, पेंशन की रकम निकालने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है । क्योंकि, इसके लिए कई नियम हैं, जिन्हें आपको समझ लेना चाहिए । आइए जानते हैं कि अलग-अलग स्थितियों में पेंशन की रकम का क्या किया जा सकता है?

PF ट्रांसफर होने पर – EPS का पैसा कब और कैसे निकाल सकते है

अगर आप अपने प्रोविडेंट फंड (PF) को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करते हैं, तो आपकी सर्विस हिस्ट्री चाहे जितनी भी हो, आप किसी भी परिस्थिति में पेंशन की रकम नहीं निकाल पाएंगे । क्योंकि, ट्रांसफर किए गए खाते से सिर्फ PF की रकम ही ट्रांसफर होती है और आप सिर्फ PF का पैसा ही निकाल सकते हैं ।

पेंशन की रकम आपकी सर्विस हिस्ट्री से जुड़ी होती है । इसका मतलब यह है कि अगर अलग-अलग जगहों पर काम करते हुए भी आपकी सर्विस हिस्ट्री 10 साल की हो जाती है, तो आप पेंशन के लिए पात्र हो जाएंगे और 58 साल की उम्र में आपको मासिक पेंशन के रूप में कुछ सैलरी मिलने लगेगी ।

अगर नौकरी 6 महीने से कम की है, तो क्या आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं?

अगर आपकी नौकरी 6 महीने से कम यानी 180 दिन से कम की ड्यूटी है, तो भी आप सिर्फ पीएफ की रकम ही निकाल पाएंगे। लेकिन, पेंशन में जमा होने वाली रकम आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि EPFO के नियमों के मुताबिक 180 दिन से कम की ड्यूटी में पेंशन का पैसा नहीं निकाला जा सकता।

यदि नौकरी 9 साल 6 महीने से ज्यादा की है, तो क्या आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं?

अगर आपकी नौकरी 9 साल 6 महीने से ज्यादा की है, तो आप अपने पीएफ के साथ पेंशन की रकम भी नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि, 9 साल 6 महीने की सर्विस को 10 साल के बराबर माना जाता है।

EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर आपकी नौकरी 10 साल की हो जाती है, तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। इसके बाद आपको 58 साल की उम्र में मासिक पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको आजीवन पेंशन मिलेगी, लेकिन आप रिटायरमेंट से पहले पेंशन का हिस्सा नहीं निकाल पाएंगे।

EPS का पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं?

अगर आपकी नौकरी 6 महीने से ज़्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है तो आप फॉर्म 19 और 10c जमा करके अपनी PF राशि के साथ-साथ अपनी पेंशन राशि भी निकाल सकते हैं । लेकिन, इसके लिए आपको PF ऑफिस में मैन्युअली आवेदन करना होगा । पेंशन फंड ( Pension Fund ) निकालने की सुविधा अभी ऑनलाइन प्रक्रिया में शुरू नहीं हुई है । फॉर्म भरने के बाद इन्हें नियोक्ता के ऑफिस यानी EPFO ​​में जमा करना होगा ।

क्या निकासी के बाद रिटायरमेंट पर Pension मिलेगी?

अगर आप 9 साल 6 महीने से कम की स्थिति में पेंशन का कुछ हिस्सा निकालते हैं तो याद रखें कि इसके बाद आप पेंशन के हकदार नहीं होंगे । क्योंकि PF के साथ पेंशन का पैसा निकालने का मतलब है फुल एंड फाइनल PF सेटलमेंट और ऐसे मामलों में आपका PF अकाउंट नंबर पूरी तरह से बंद हो जाता है । इसके चलते आप अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन ( Pension ) सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते ।

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नमस्ते ! मेरा नाम गणेश सुसारे है। ग्रेजुएट किया हु ! मुझे लेखन के क्षेत्र में 1 साल का अनुभव है | पिछले 1 साल से इस वेबसाइट पर अपनी सेवाएं दे रहा हु | मै योजना, पर्सनल फाइनेंस, ऑटो से सम्बंधित आर्टिकल्स लिखता हु | For Feedback - [email protected]

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