Private Job EPFO Pension Calculation : अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में आपका पैसा कटता है और 10 साल तक नौकरी कर सकते हैं तो आपको भी पेंशन के लिए नामांकित किया जाता है। आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा होने वाले फंड का एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) में शामिल होता है।
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अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, तो प्रोविडेंट फंड ( Provident Fund ) में आपका पैसा कटता है और 10 साल तक नौकरी कर सकते हैं तो आप भी पेंशन के पात्र हैं। आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा होने वाले फंड का एक हिस्सा पेंशन फंड के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में शामिल होता है।
स्टाफ़ पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है, धारक बनने का काम ईपीएफओ ( Employees’ Provident Fund Organisation ) होता है। ईपीएस को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था। यह ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में कर्मचारियों के लिए काम कर रहा है।
इस योजना का लाभ तब मिलेगा जब आपकी नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 वर्ष होगा। हालाँकि यह पेंशन आपको 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद मिलनी शुरू होगी। अब जानते हैं कि इस स्कॉच के तहत आपकी पेंशन कितनी होगी।
Employees’ Provident Fund Organisation : अभी क्या है नियम
नियम की बात तो हर महीने पीएफ अकाउंट में स्टाफ की सैलरी + डीए का 12 प्रतिशत जमा होता है। नियोक्ता का अंशदान भी 12 प्रतिशत होता है। कंपनी द्वारा जाने वाले योगदान में से 8.33 प्रतिशत राशि कर्मचारियों के पेंशन फंड (EPS Scheme ) में जाती है और बाकी 3.67 प्रतिशत राशि ही योगदान में दी जाती है।
नए नियम से कितनी बनेगी पेंशन
EPFO New RUle निश्चित नियम पर कितनी होगी पेंशन मान लीजिए कि आपने 23 साल में नौकरी शुरू कर दी है और 58 साल की उम्र में आप नौकरी हासिल कर रहे हैं। अर्थात आपकी नौकरी की अवधि 35 वर्ष रही।
पुरानी पेंशन के अंतर्गत मुख्य पेंशन पात्रता 15000 रुपये है। किसी भी कर्मचारी का ईपीएस ( Employees Pension Scheme ) से पहले पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य उसका वेतन औसत मासिक वेतन होता है।
मंथली पेंशन = पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा /70.
मासिक पेंशन: 15,000X 33/70 = 7500 रुपये ऐसे कर्मचारी जो 1 सितंबर, 2014 से पहले ईपीएफ के सदस्य थे और इसके बाद भी वेब पर बने रहे, वे पेंशन विकल नामांकन के लिए पात्र हैं। अंतिम के आधार पर उपयुक्त पेंशन की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये है। लेकिन हैए पेंशन विकल शीर्षक में इसे छोटा माना जाता है।
कई यूनियन लैब के डिक्री की कीमत 25000 रुपये हो जाती है। हालाँकि सरकारी सूटों के अनुसार अभी केंद्र की ओर से 21000 रुपये पर मंजूरी मिल सकती है। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपने अपने पेंशन का विकल नामांकन चुना है तो ईपीएफओ ( Employees’ Provident Fund Organisation ) अपने पीएफ खाते से ईपीएस की राशि काट लें।
हायर पेंशन योजना : 21000 रुपये बेसिक पर पेंशन
21000 पेंशन पेंशन मान लिया गया है कि आपने 23 साल में नौकरी शुरू कर दी है और 58 साल की उम्र में आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात आपकी नौकरी की अवधि 35 वर्ष रही।
पिछले 60 महीनों में आपकी फैक्ट्री से पहले ईपीएस से लिया गया किराया 21,000 रुपये है। किसी भी कर्मचारी का ईपीएस से पहले पिछले 60 महीनों का पेंशन योग्य उसका वेतन औसत मासिक वेतन होता है।
मासिक पेंशन
21,000X 35/70 = 10,500 रुपये (यहां बताया गया है कि ईपीएफओ ( Employees’ Provident Fund Organisation ) की ओर से जानकारी बैठक में कैलकुलेशन में स्पष्टता मिलेगी।) जान लें कुछ जरूरी नियम कर्मचारी अगर ईपीएफओ में योगदान करते हैं तो 10 साल के बाद पेंशन मिलती है। है. हालाँकि यह पेंशन उन्हें 58 वर्ष की आयु के बाद पूरी होती है।
50 साल बाद भी पेंशन ली जा सकती है, लेकिन कट के साथ-साथ पेंशन भी मिलती है। 50 साल से कम उम्र में नौकरी छोड़ दी जाए तो पेंशन के लिए 58 साल की उम्र पूरी करने का इंतजार करना होगा, जिसके बाद पेंशन पेंशन दी जाएगी। होने पर उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर नौकरी पूरे 10 साल तक नहीं हुई तो पूरा पेंशन फंड लिया जा सकता है।
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