EPS-95 में अब मिलेगी ज़्यादा पेंशन : कर्मचारी पेंशन योजना के जरिए न्यूनतम पेंशन की मांग लंबे समय से उठ रही है, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन ईपीएफओ के एक फैसले से ईपीएस 95 पेंशन योजना के लाखों सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। ईपीएफओ ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के पास 58000 करोड़ रुपये की अनक्लेम्ड जमा राशि है और इसका एक हिस्सा ईपीएस-95 पेंशन (पेंशन फंड) में ट्रांसफर करने पर फैसला शनिवार को ईपीएफओ की बोर्ड मीटिंग में लिया जाएगा। इसका मकसद अनक्लेम्ड राशि का एक हिस्सा ट्रांसफर कर ईपीएस 95 पेंशन योजना धारकों को ज्यादा पेंशन देना है।
EPS-95 में अब मिलेगी ज़्यादा पेंशन
फिलहाल संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका वेतन (बेसिक पे+डीए) 15 हजार रुपये तक है, कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। वेतन का 8.33 फीसदी हिस्सा ईपीएस-95 पेंशन (Pension Fund ) में जाता है, यानी अधिकतम 1250 रुपये प्रति महीने का अंशदान जमा किया जा सकता है। ईपीएफओ के अनुसार ऐसे 68 लाख सदस्य हैं।
कर्मचारी पेंशन योजना में ट्रांसफर राशि पर शनिवार को होगा फैसला
सरकार की 2015 की गाइडलाइन के अनुसार, बिना दावे वाली जमा राशि को वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन 2015 और 2017 में इसे वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में ट्रांसफर करने पर ईपीएफओ ( Employees’ Provident Fund Organisation ) बोर्ड में विरोध हुआ था।
ऐसे में यह संभव नहीं था, लेकिन इस बार बोर्ड के सदस्यों ने बिना दावे वाली राशि का इस्तेमाल कर कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशनरों को अधिक पेंशन देने पर सहमति जताई है। ट्रांसफर राशि पर फैसला शनिवार को बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा।
अब ईपीएस-95 में मिलेगी अधिक पेंशन
ईपीएस-95 पेंशन (Pension Fund ) 95 खाते में योगदान वेतन का 8.33% है। हालांकि, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये ही माना जाता है। इसके चलते अधिकतम पेंशन हिस्सा 1250 रुपये प्रति माह है।
इसके तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये और अधिकतम 7,500 रुपये है। कर्मचारी पेंशन योजना में बोर्ड मीटिंग में 15 हजार की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है। अगर सीमा बढ़ाई जाती है तो न्यूनतम पेंशन हिस्सा भी बढ़ जाएगा।
कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme )
निजी क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12 प्रतिशत प्रोविडेंट फंड में योगदान करते हैं। प्रोविडेंट फंड ( PF ) को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) द्वारा विनियमित किया जाता है।
इसके अलावा कंपनियां भी 12 प्रतिशत का योगदान करती हैं और राशि ईपीएफओ के पास जमा करती हैं। कंपनी द्वारा दिए जाने वाले पीएफ को दो हिस्सों में बांटा जाता है, पहला 8.33 प्रतिशत पैसा कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) में जाता है जबकि 3.67 प्रतिशत ईपीएफ योजना में जाता है।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 से ईपीएस-95 ( Employees Pension Scheme ) पेंशन के तहत हर महीने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये तय की है। लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की जा रही है।