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Higher EPS Pension : डेडलाइन बढ़ाई, अब इस दिन तक कर सकतें है ज़्यादा पेंशन के लिए आवेदन

Higher EPS Pension : EPFO ने एक बार फिर हायर कर्मचारी पेंशन योजना (  Employees Pension Scheme ) के तहत डिटेल्स को प्रोसेस करने और अपलोड करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। इससे पहले भी कई बार यह तारीख बढ़ाई जा चुकी है। EPFO के मुताबिक, अभी भी 3.1 लाख से ज्यादा आवेदन वैलिडेशन के लिए पेंडिंग हैं।

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Higher EPS Pension

कर्मचारी पेंशन योजना (  Employees Pension Scheme ) में इसके साथ ही कई नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों ने और समय देने का अनुरोध किया है। EPFO ने कहा कि नियोक्ता 15 जनवरी 2025 तक उन 4.66 लाख मामलों को अपडेट या रिस्पॉन्स दें। इनमें EPFO ने अतिरिक्त जानकारी मांगी थी।

क्या है Higher EPS Pension Scheme ?

जो लोग 31 अगस्त 2014 से पहले ईपीएफ मेंबर थे या उस तारीख तक रिटायर हो चुके हैं। वे अपने बेसिक सैलरी के आधार पर हायर पेंशन चुन सकते हैं। इसका मतलब है कि अब तक यह कैप 6,500 रुपये या 15,000 रुपये थी। उस सैलरी से ज्यादा योगदान देकर कोई व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन पा सकता है। इसके लिए वे EPFO ​​सदस्य पात्र हैं, जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है। वे कर्मचारी पेंशन योजना (  Employees Pension Scheme ) के तहत हायर EPS पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए 6 चरणों का पालन करें:

  1. EPFO ​​पोर्टल पर जाएं। पोर्टल पर आपको पेंशन ऑन हायर सैलरी का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
  2. आवेदन पत्र भरें। “वैलिडेट ज्वाइंट ऑप्शन” का विकल्प चुनें और आवश्यक जानकारी भरें।
  3. नाम, जन्म तिथि (DOB), आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा जैसी व्यक्तिगत जानकारी भरें। OTP सबमिट करें।
  4. सत्यापन के बाद PF से जुड़ी सभी जानकारी भरनी होगी।
  5. आवेदन स्वीकृति की पावती संख्या प्राप्त करें।
  6. आवेदन जमा करने के बाद फील्ड ऑफिसर द्वारा आवेदन की समीक्षा की जाएगी।

ये है पात्रता

सामान्य पेंशन के लिए सदस्य की आयु कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अगर सदस्य की उम्र कम से कम 50 साल है तो वे जल्दी पेंशन ले सकते हैं। अगर आपने उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन किया है तो आप EPFO सदस्य सेवा पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आवेदन की पावती संख्या होनी चाहिए।

क्या है ये Employees Pension Scheme

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) एक सेवानिवृत्ति योजना है, जिसका प्रबंधन EPFO द्वारा किया जाता है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है, जो 58 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हुए हैं। हालांकि, इस योजना का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक काम किया हो (यह नौकरी लगातार हो यह जरूरी नहीं है)। कर्मचारी पेंशन योजना (  Employees Pension Scheme ) की शुरुआत साल 1995 में हुई थी और मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य इस योजना से जुड़ सकते थे।

नियोक्ता/कंपनी और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के वेतन का 12% ईपीएफ फंड में समान रूप से योगदान करते हैं। हालांकि, कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है और नियोक्ता/कंपनी का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (  Employees Pension Scheme ) में तथा 3.67% हिस्सा हर महीने ईपीएफ में जाता है ।

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नमस्ते ! मेरा नाम गणेश सुसारे है। ग्रेजुएट किया हु ! मुझे लेखन के क्षेत्र में 1 साल का अनुभव है | पिछले 1 साल से इस वेबसाइट पर अपनी सेवाएं दे रहा हु | मै योजना, पर्सनल फाइनेंस, ऑटो से सम्बंधित आर्टिकल्स लिखता हु | For Feedback - [email protected]

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