प्लेसमेंट के बाद अगर आप EPFO से पेंशन पाने के पात्र हैं तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, ये आप एक आसान से फोटो से जान सकते हैं। यहां जानें वह फॉर्मूले और ई-पीपीएस पेंशन से जुड़ी खास बातें? प्राइवेट नौकरी करने वालों को ईपीएफओ ( Employees’ Provident Fund Organisation
) की तरफ से पद के बाद पेंशन की सुविधा दी जाती है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS एक्जिएमेंट स्कीम है, जिसे ईपीएफओ द्वारा जमा किया जाता है।
EPFO Pension Calculator
ऑर्गेनाइज्ड सेटर में काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक + डीए का 12 फीसदी का अमाउंट हर महीने ईपीएफ में जमा होता है। इतना ही अमाउंट नासिक/कंपनी की ओर से भी जमा किया जाता है। लेकिन सोसायटी का हिसासा दो हिसासों में बंट गया है। स्टाफ पेंशन स्कीम ( EPS ) में 8.33% और ईपीएफ में हर महीने 3.67% की बढ़ोतरी होती है।
हालांकि ईपीएस के तहत इस पेंशन सुविधा का न्यूनतम 10 साल तक का भुगतान करना जरूरी है, यानी कर्मचारी की 10 साल तक की नौकरी जरूरी है। वहीं मैक्सिमम पेंशन पेंशन सेवा 35 वर्ष है। आइए आपको वो फॉर्मूले के जरिए बताते हैं जिसके जरिए आप ये कैलक ग्लोब कर सकते हैं।
ईपीएस ( EPS Pension ) में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसका कैलकुलेशन एक फॉर्मूले के आधार पर दिया गया है। ये फॉर्मूला है- EPS= औसत वेतन x पेंशन पेंशन सेवा/ 70. यहां औसत वेतन से मतलब वेतन+DA होता है | जो पिछले 12 महीने के आधार पर प्रदर्शित हुआ है। अधिकतम पेंशन सेवा 35 वर्ष है। पेंशन उचित वेतन मुख्यतः 15 हजार रूपये है।
रिटायरमेंट पर कितनी मिलेगी पेंशन
इससे यह पेंशन का भाग अधिकतर 15000×8.33= 1250 रुपये प्रति माह होता है। ऐसे में अगर मैक्सिमम बेल्जियम ऑफर और नौकरी के साल पर ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन तय है तो- ईपीएस = 15000 x35 / 70 = 7,500 रुपये प्रति माह। इस तरह ई-पीपीएस से मूल पेंशन 7,500 रुपये और न्यू पेंशनम 1,000 रुपये तक ली जा सकती है। आप भी इस फॉर्मूले के माध्यम से अपनी राशि चक्र में राशि चक्र जोड़ सकते हैं।
यहां याद दिलाया गया कि ईपीएस ( EPS Scheme ) का यह फॉर्मूला 15 नवंबर 1995 के बाद नोएडा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा । इससे पूर्व के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग नियम हैं। दूसरी ओर, स्टाफ सदस्यों की ओर से यह मांग की जा रही है कि एस्टिमेट वेज़ डायरेक्शन और स्केल दर को देखते हुए पेंशन के लिए मानक वेतन की मैक्सिमम लिमिट को स्केल किया जाना चाहिए ।
EPFO कैलकुलेटर से जानें
पेंशन से जुड़े ये नियम ये भी जानें ईपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की उम्र 58 साल होने पर पेंशन दर्ज होती है. हालाँकि अगर वो चाहते हैं तो 58 से पहले भी पेंशन पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए शीघ्र पेंशन का भी विकलंक लागू होता है, इसके 50 वर्ष के बाद पेंशन की पात्रता हो सकती है। लेकिन ऐसे में अगर आप 58 साल की उम्र से पहले पैसा निकालेंगे तो आपको हर साल 4 फीसदी की दर से पेंशन मिलेगी।
मान लीजिए कि आपकी 56 वर्ष की आयु में मासिक पेंशन राशि है तो आपको मूल पेंशन राशि का 92 प्रतिशत राशि ही पेंशन के रूप में दी जाएगी। वहीं अगर आप 58 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में पेंशन लेना शुरू करेंगे तो आपको सामान योग्य पेंशन राशि के हिस्से में 8 बकाया पेंशन के रूप में मिलेगी। हर साल के लिए 4 फीसदी की दर से पेंशन बढ़ कर मिलेगी ।
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