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नए साल से पहले EPFO ने दिया तोहफ़ा, अब इस तरीक़े से निकाल सकते है 75% PF – देखें

नए साल से पहले EPFO ने दिया तोहफ़ा : पीएफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) ग्राहकों को बैंकिंग जैसी सेवाएं देने की योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक नए प्रावधानों के तहत प्रोविडेंट फंड (पीएफ) की कुल जमा राशि का 50 फीसदी कार्ड की तरह एटीएम के जरिए निकाला जा सकेगा।

नए साल से पहले EPFO ने दिया तोहफ़ा

केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने अगले साल से यह सेवा शुरू होने की संभावना जताई है। केंद्रीय श्रम सचिव डावरा ने शुक्रवार को कहा कि नई व्यवस्था में उन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) सब्सक्राइबर्स के वारिस भी क्लेम सेटलमेंट के बाद एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

Employees’ Provident Fund Organization ग्राहक निकाल सकते है 75% PF

पीएफ निकासी नियमों के तहत अगर किसी EPFO सदस्य की नौकरी चली जाती है तो वह 1 महीने बाद पीएफ खाते से 75 फीसदी पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। पीएफ में जमा पीएफ का बाकी 25 फीसदी हिस्सा नौकरी छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकेगा।

नए साल से पहले EPFO ने दिया तोहफ़ा

अब PF खाताधारकों को बैंक ATM की तरह ही EPFO ​​निकासी कार्ड मिलेगा । इस कार्ड का इस्तेमाल करके EPFO ​​ग्राहक अपने PF खाते से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे। ग्राहक इस कार्ड का इस्तेमाल किसी भी बैंक ATM में सामान्य डेबिट कार्ड की तरह कर सकेंगे । EPFO ​​द्वारा यह कार्ड PF निकासी की प्रक्रिया को लचीला बनाने के उद्देश्य से पेश किया जा रहा है ।

Employees’ Provident Fund Organization निकासी आयकर नियम

अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में 5 साल की सेवा पूरी कर लेता है और PF निकालता है तो उस पर कोई आयकर देनदारी नहीं बनती है। 5 साल की अवधि को एक या उससे अधिक कंपनियों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं है । कुल अवधि कम से कम 5 साल होनी चाहिए।

अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे करने से पहले PF खाते से 50,000 रुपये से ज्यादा निकालता है तो उसे 10% TDS देना होगा। वहीं अगर आपके पास PAN कार्ड नहीं है तो आपको 30% TDS देना होगा । हालाँकि, यदि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) सदस्य फॉर्म 15G/15H जमा करता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा ।

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