PF क्लेम को लेकर EPFO ने बदला ये नियम : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) ने पीएफ क्लेम को लेकर नियमों में बदलाव किया है ! अब पीएफ क्लेम करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन यह सभी कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास कैटेगरी के सदस्यों के लिए है ! यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता में कुछ कैटेगरी के कर्मचारियों को यह छूट दी गई है ! इस कदम से उन कर्मचारियों के लिए क्लेम करना आसान हो जाएगा, जिनके लिए आधार बनवाना मुश्किल है या दूसरे शब्दों में कहें तो वे आधार जैसे दस्तावेज नहीं बनवा सकते !
PF क्लेम को लेकर EPFO ने बदला ये नियम
किस कर्मचारी को मिलेगी छूट
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) के तहत पंजीकृत अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों को इसके तहत छूट दी गई है ! वह भी उन कर्मचारियों को जो भारत में काम करने के बाद अपने देश चले गए और आधार नहीं बनवा पाए ! इसके अलावा विदेशी नागरिकता वाले भारतीय, जो आधार नहीं बनवा पाए, पूर्व भारतीय नागरिक जो स्थायी रूप से विदेश चले गए और नेपाल और भूटान के नागरिकों को भी इसके तहत छूट दी गई है !
आधार के अलावा अन्य विकल्प
ईपीएफ ( EPF ) और एमपी एक्ट के तहत आने वाले उन कर्मचारियों के लिए आधार अनिवार्य नहीं है जो भारत से बाहर रहते हैं और उनके पास आधार नहीं है ! इस बदलाव के लागू होने से वे कर्मचारी भी ईपीएफओ के तहत क्लेम कर सकते हैं ! इनके लिए अलग से विकल्प रखा जाएगा !
इन दस्तावेजों के तहत भी किया जा सकेगा दावा
कर्मचारियों की इन श्रेणियों के लिए ईपीएफओ ने अन्य दस्तावेजों के जरिए पीएफ दावे के निपटान की अनुमति दी है ! इसमें सत्यापन दस्तावेज- पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र या अन्य आधिकारिक आईडी प्रूफ शामिल हैं ! पैन, बैंक खाते के विवरण और अन्य पात्रता मानदंडों के जरिए सत्यापन किया जाएगा ! 5 लाख रुपये से अधिक के दावों के लिए नियोक्ता से सदस्य की प्रामाणिकता की पुष्टि की जाएगी !
PF क्लेम को लेकर EPFO ने बदला ये नियम , दावे के लिए क्या है नियम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation )द्वारा बनाए गए नियम में कहा गया है कि अधिकारी किसी भी दावे की सावधानीपूर्वक जांच करें ! इसके बाद अप्रूवल ऑफिसर-इन-चार्ज (ओआईसी) के जरिए ई-ऑफिस फाइल के जरिए मंजूरी लेनी होती है ! वहीं, कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे एक ही यूएएन नंबर बनाए रखें या पिछले सर्विस रिकॉर्ड को उसी यूएएन नंबर पर ट्रांसफर करें ! इससे क्लेम मिलने में आसानी होती है !
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