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Employees Pension Scheme Rules : अब पेंशन पाना होगा और आसान, जनवरी 2025 में लागू होगा नया नियम

Employees Pension Scheme Rules निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ ( EPFO ) की पेंशन स्कीम ईपीएस से पेंशन पाना आसान होने जा रहा है। यह बदलाव अगले साल यानी 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिसके बाद किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन पाना आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है।

Employees Pension Scheme Rules

दरअसल, केंद्र सरकार को कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) 1995 को लेकर सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (सीपीपीएस) से एक प्रस्ताव मिला था। इस प्रस्ताव के तहत किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन निकालने की व्यवस्था लागू की जानी थी, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है।

यह ईपीएस ( Employees Pension Scheme ) पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में किसी भी बैंक, शाखा या स्थान से अपनी पेंशन निकालने में मदद करेगी। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह बड़ा बदलाव है।

78 लाख से ज्यादा को होगा फायदा

इस व्यवस्था से ईपीएफओ ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के 78 लाख से ज्यादा ईपीएस पेंशनभोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बेहतर आईटी और बैंकिंग तकनीक का उपयोग करके, यह पेंशनभोगियों के लिए अधिक कुशल, निर्बाध और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) की मंजूरी ईपीएफओ ( EPFO ) के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

उन्होंने आगे कहा कि पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर, यह पहल पेंशनभोगियों ( Pensioners ) के सामने लंबे समय से चल रही चुनौतियों का समाधान करती है और एक निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली बनाती है।

यह ईपीएफओ ( EPFO ) को एक अधिक मजबूत और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कैसे काम करेगा?

सीपीपीएस मौजूदा पेंशन भुगतान प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है, जिसमें ईपीएफओ ( EPFO ) का सीधा क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग-अलग समझौते करता है। वहीं, इस प्रणाली से पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी सत्यापन शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी।

पेंशन जारी होते ही पैसा तुरंत खाते में जमा हो जाएगा। इसके अलावा ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली में जाने के बाद पेंशन वितरण लागत भी कम हो जाएगी।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली क्या है?

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) केंद्र की एक पहल है, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रणाली शुरू करेगी। यह प्रणाली भारत में स्थित किसी भी बैंक या शाखा के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है।

यह सुविधा ईपीएफओ ( Employees’ Provident Fund Organisation ) की चल रही आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 1 जनवरी, 2021 से शुरू होगी। आईटी सक्षम सिस्टम (सीआईटीईएस 2.01) के भाग के रूप में 2025 तक इसे लॉन्च किया जाएगा।

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