78 लाख पेंशनर्स को EPS-95 में मिलतें है ये फ़ायदें : कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees’ Pension Scheme ) के लाभार्थी करीब 75 लाख पेंशनभोगी हैं। साथ ही इसके तहत 6 करोड़ से ज्यादा अंशधारक शामिल हैं । यह योजना रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में एक तय न्यूनतम पेंशन मिलती है। इसके साथ ही कई अन्य तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं।
78 लाख पेंशनर्स को EPS-95 में मिलतें है ये फ़ायदें
- 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर मेंबर पेंशन
- बेरोजगार होने की स्थिति में 50 साल की आयु से समय पूर्व सदस्य पेंशन
- सर्विस के दौरान सदस्य के स्थाई और पूरी तरह से नि:शक्त होने पर नि:शक्तता पेंशन
- मेंबर के निधन पर विधवा / विधुर पेंशन (पैरा 12 (8) के पहले परंतुक सहित) या पेंशनभोक्ता
- सदस्य/ पेंशनभोक्ता के निधन पर 25 साल की आयु तक एक बार में 2 बच्चों के लिए बाल पेंशन
- किसी सदस्य या पेंशनभोक्ता की मृत्यु या पति या पत्नी की मृत्यु होने पर 25 साल की आयु तक एक बार में 2 अनाथों को अनाथ पेंशन
- विकलांग बच्चे/ अनाथ बच्चे के पूरे जीनवकाल के लिए विकलांग बच्चे/अनाथ पेंशन
- सदस्य की मृत्यु पर नामित पेंशन और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पारिभाषित कोई परिवार नहीं होने की स्थिति में सदस्य द्वारा विधिवत
- नामिक व्यक्ति को जीवन भर के लिए भुगतान किया जाता है
- किसी सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता या माता को पेंशन बशर्ते सदस्य का कोई परिवार या नामित व्यक्ति न हो
Who is eligible for EPS-95
अगर आप इस EPS-95 योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ईपीएफओ का सब्सक्राइबर होना जरूरी है। किसी भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर यानी सदस्य की सैलरी से हर महीने एक तय रकम ईपीएफ खाते में जमा होती है। इसमें से 8.33 फीसदी रकम पेंशन मद में जाती है।
साथ ही EPS-95 Pension Fund के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करनी होती है। इस योजना के तहत रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है। ईपीएफ सदस्य 50 वर्ष की आयु से कम दर पर अपना ईपीएस भी निकाल सकते हैं।
78 लाख पेंशनर्स को EPS-95 में मिलेगी राहत
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक EPS-95 पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किए बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। यह उन Pension Fund पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।
1 जनवरी से लागू होगा नया नियम
EPFO की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना सेंट्रलाइज्ड आईटी इक्विप्ड सिस्टम (सीआईटीईएस 2.01) के हिस्से के रूप में यह सुविधा 1 जनवरी, 2025 से शुरू की जाएगी। कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees’ Pension Scheme ) में अगले चरण में सीपीपीएस आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) में सुचारू बदलाव लाएगा।